क्षतिपूर्ति बंध पत्र
(समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)
जैसा कि मैं रमेश कुमार पुत्र श्री स्व. मंगल राम उम्र 60 (साठ) वर्ष निवासी S/O: मंगल राम, ग्राम: साणी गाँव, पोस्ट ऑफिस: माउंट आबू, सालगाँव, जिला: सिरोही, राजस्थान - 307501 ने सहायक अभियन्ता, जोधपुर वि.वि.नि.लि. माउंट आबू, के कार्यालय में विद्युत कनेक्शन के नाम हस्तांतरण एवं श्रेणी परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।
जैसा कि जोधपुर वि.वि.नि.लि. ने उक्त मकान संख्या 160, रमेश कुमार शॉप (दुकान), ग्राम: साणी गाँव, वार्ड संख्या 6, पोलो ग्राउंड के पास, अंबेडकर सर्कल के पास, माउंट आबू, राजस्थान, सिरोही, पिन: 307501 स्थित मकान/दुकान (के. नं. : 320624002407) को मेरे अपेक्षित विद्युत कनेक्शन के हस्तांतरण के लिये मकान/दुकान मालिक की स्वामित्व प्रमाण/सहमति माँगी है।
चूँकि, यह विद्युत कनेक्शन वर्तमान में मेरे पिता स्वर्गीय श्री मंगल राम के नाम पर दर्ज है। मेरे पिता एवं माता जी का स्वर्गवास हो चुका है और वर्तमान में उक्त परिसर पर मेरा पूर्ण और एकमात्र भौतिक कब्जा (Sole Physical Possession) है।
जबकि पुश्तैनी संपत्ति एवं पारिवारिक बंटवारा होने के कारण मुझ आवेदक के पास पंजीकृत विक्रय-विलेख (Registered Sale Deed) या स्वामित्व का अन्य दस्तावेज प्रमाण उपलब्ध नहीं है । चूँकि जोधपुर वि.वि.नि.लि. ने इस सम्बन्ध में मुझ से लिखित वचन चाहा है कि अगर मैं और मकान/दुकान के अन्य वारिसों/स्वामियों के मध्य इस विद्युत कनेक्शन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय के समक्ष विवाद उत्पन्न होता है तो निगम इस मामले में शामिल नहीं होगा फिर भी निगम को इस कारण हुई किसी भी प्रकार की क्षति/ खर्चों की क्षतिपूर्ति करने का मैं वचन देता हूँ।
अतः यह अनुबन्ध मकान/दुकान स्वामित्व प्रमाण/रजिस्ट्री के बिना निगम द्वारा मुझे उक्त परिसर में कनेक्शन हस्तांतरित किये जाने हेतु साक्ष्य किया जाये। मैं वचन देता हूँ कि निगम को इस सम्बन्ध में हुये वादकरण के कारण हुई सभी प्रकार की हानियां / क्षतियों एवं खर्चे की क्षतिपूर्ति का वचन देता हूँ।
(निष्पादक के हस्ताक्षर)
स्थान: साक्षी का नाम :-
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